अगर आप अपना Income Tax Return (ITR) 2024 की आखिरी तारीख तक नहीं भर पाए, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सरकार ने आपको एक और मौका दिया है। सरकार ने ITR Filing Last Date 2024 को बढ़ाकर 31 दिसंबर 2024 कर दिया है। इसका मतलब है कि जो लोग जुलाई में ITR फाइल नहीं कर सके, वे अब भी इसे जमा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, लेट फाइलिंग के लिए आपको लेट फीस देनी होगी।
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ITR Filing Last Date 2024: क्यों है जरूरी?
- आय की पुष्टि: सही समय पर ITR फाइल करने से आपकी इनकम का वैरिफिकेशन होता है।
- फाइन से बचाव: समय पर फाइलिंग न करने से फाइन और ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।
- रिफंड क्लेम: यदि आपकी टैक्स देनदारी शून्य है लेकिन आपने ज्यादा टैक्स दिया है और आप रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो रिटर्न फाइलिंग अनिवार्य है। रिटर्न फाइल करने से आपको रिफंड मिलेगा।
लेट फाइलिंग पर जुर्माना कितना है?
- जिनकी सालाना आय ₹5 लाख से ज्यादा है, उन्हें ₹5,000 का जुर्माना देना होगा।
- जिनकी आय ₹5 लाख से कम है, वे ₹1,000 का न्यूनतम जुर्माना देकर फाइल कर सकते हैं।
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ITR Filing Last Date 2024: कैसे करें फाइल?
1. ऑनलाइन प्रक्रिया (E-Filing):
- Income Tax Department की वेबसाइट पर जाएं।
- लॉगिन करें और अपनी आय और टैक्स की जानकारी दर्ज करें।
- ‘File Income Tax Return’ पर क्लिक करें और प्रक्रिया पूरी करें।
2. CA या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें:
अगर आपको प्रोसेस समझने में दिक्कत है, तो किसी CA या टैक्स कंसल्टेंट की मदद लें।
ITR फाइल करते समय ये बातें ध्यान रखें
- अपने सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, जैसे पैन कार्ड, फॉर्म 16, बैंक स्टेटमेंट आदि।
- गलत जानकारी देने से बचें, क्योंकि इससे पेनल्टी लग सकती है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
- फाइलिंग पूरी करने से पहले सभी जानकारियों को दोबारा जांचें।
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ITR Filing Last Date 2024: देरी के नुकसान से बचें
अगर आप 31 दिसंबर 2024 तक भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो आपको और ज्यादा पेनल्टी और कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए देरी न करें और तुरंत फाइल करें।
Disclaimer:
यह लेख केवल सामान्य जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। आयकर रिटर्न (ITR) फाइलिंग से संबंधित किसी भी निर्णय से पहले, कृपया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) या किसी टैक्स विशेषज्ञ से सलाह लें। इसमें दी गई जानकारी सरकारी नियमों और समय-सीमा पर आधारित है, जो समय के साथ बदल सकती हैं। अधिक सटीक और अद्यतन जानकारी के लिए Income Tax Department की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।